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फर्जी समझौते के आधार पर पाई जमानत खारिज

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गोंडा क्षेत्र में किशोरी संग दुष्कर्म के आरोपी फतेहपुर जिले में पीएसी में तैनात सिपाही द्वारा फर्जी समझौता दिखाकर पाई गई जमानत शुक्रवार को खारिज कर दी गई। यह जमानत वादी पक्ष को सच्चाई की जानकारी होने पर उसके द्वारा अदालत में दाखिल विरोध अर्जी पर खारिज की गई है। यह जमानत एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन की अदालत से खारिज की गई है।
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अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह, संजय शर्मा व लव बंसल के अनुसार, मुकदमा 16 मई को गोंडा थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें 20 अप्रैल की घटना दर्शाते हुए गांव की किशोरी संग फतेहपुर जिले में तैनात सिपाही लखेंद्र व गांव के अमित पर दुष्कर्म का आरोप लगा था। वीडियो वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप था। पुलिस ने मुकदमे के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
इस मामले में एक जुलाई को अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो विशेष की अदालत से आरोपी लखेंद्र को सशर्त जमानत मिल गई। जमानत आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि दोनों पक्षों में सुलहनामा हो गया है। जानकारी होने पर वादी की ओर से विरोध अर्जी दायर की गई। कहा गया कि उसका समझौता नहीं हुआ है। अदालत को गलत व्यक्ति पेश कर गुमराह किया गया है। इस मामले में अदालत ने संज्ञान लेते हुए लखेंद्र की जमानत खारिज कर दी है। इसके अलावा, इसी अदालत से पॉक्सो के आरोपी इगलास महुआ के नीरज की जमानत खारिज की गई है।
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इनकी जमानत अर्जियां भी हुईं खारिज
अलीगढ़। जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से हमले में मनीपुर अकराबाद के रोहिताश की, धोखाधड़ी में मथुरा रिफाइनरी के अजयपाल की, हमले में बेगमबाग के मयंक की, मैरिस रोड के यश चौधरी की, चोरी में बन्नादेवी के धर्मेंद्र की व दहेज मामले में बेगपुर की मुन्नी की जमानत खारिज की है। यह जानकारी डीजीसी धीरेंद्र सिंह तोमर ने दी। इधर, एडीजे तीन राजेश भारद्वाज की अदालत से चोरी में अमन की जमानत अर्जी खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी केएम जौहरी ने दी।
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