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दुष्कर्म व चोरी के अपराधियों की जमानत खारिज

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महानगर के कोतवाली क्षेत्र में अनुसूचित जाति की महिला से दुष्कर्म के आरोपी फैक्टरी के सहकर्मी की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। यह जमानत एडीजे विशेष एससीएसटी संजीव कुमार सिंह की अदालत से खारिज की गई है। एडीजीसी चमन प्रकाश शर्मा के अनुसार महिला फैक्टरी में काम करती थी।
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उसके सहयोगी द्वारा बहलाकर दुष्कर्म किया गया, जिसमें फैक्टरी स्वामी द्वारा सहयोग किया गया। मामले में आरोपी आबिद एडीए शाहजमाल को पिछले दिनों जेल भेजा गया था, जिसकी जमानत खारिज कर दी गई है। इधर, एडीजे 3 राजेश भारद्वाज की अदालत से चोरी के मामले में आरिफ निवासी जीवनगढ़ की जमानत खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी केएम जौहरी ने दी है।
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