हरदुआगंज के लूट के मुकदमे में बार-बार तलबी और वारंट जारी होने के बाद भी गवाही देने नहीं आ रहे आगरा में तैनात एसीपी राजीव सिरोही के खिलाफ कुर्की नोटिस जारी किया गया है। यह कुर्की आदेश एडीजे-पांच की अदालत से जारी किया है। अब नियत तारीख पर अगर हाजिर नहीं हुए तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मामले में दस कार्य दिवसों में कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए गए हैं।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी के अनुसार 2011 में हरदुआगंज बतौर एसओ तैनात रहे राजीव सिरोही वहां के लूट के एक मुकदमे के गवाह हैं। वर्तमान में आगरा में एसीपी के पद पर तैनात राजीव सिरोही के खिलाफ कई बार समन व गैर-जमानती वारंट जारी किए गए, मगर वे हाजिर नहीं हुए।
चूंकि हाईकोर्ट के आदेश पर मामले में दिन प्रतिदिन सुनवाई जारी है। इसी क्रम में अब न्यायालय ने धारा 82 के तहत कुर्की नोटिस जारी किया है। आगरा के कमिश्नर को इस आदेश की प्रति भेजते हुए कहा है कि अगर दस कार्य दिवस में वे हाजिर नहीं हुए तो कुर्की प्रक्रिया व मुकदमा की कार्रवाई होगी।