समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित पारिवारिक लाभ योजना के तहत होने वाले फर्जीवाड़े पर अब लगाम लगेगी। योजना के आवेदन के समय महिला आवेदक को पति की मृत्यु के प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र को ऑनलाइन अपलोड करना होगा। दोनों प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन होने के बाद ही आवेदन पूर्ण हो सकेगा।
समाज कल्याण विभाग की ओर से राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना चलाई जा रही है। योजना के माध्यम से किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो इस स्थिति में सरकार द्वारा परिवार को 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब आवेदन की प्रकिया को अपडेट किया जा रहा है।
इसका लाभ लेने के लिए महिला आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करते समय ऑनलाइन बना मृत्यु प्रमाणपत्र व आय प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। पोर्टल पर दोनों प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन ही सत्यापन किया जाएगा। ऑनलाइन सत्यापन में जन्म प्रमाण पत्र व आय प्रमाणपत्र सही पाए जाने की दशा में ही आवेदन प्रकिया पूर्ण हो सकेगी।
पिछले साल मई में फर्जीवाड़ा आया था सामने
मई 2022 में समाज कल्याण विभाग की ओर से पारिवारिक लाभ योजना के आवेदनों की जांच तहसीलवार कराई गई थी। जांच के दौरान तहसील सिकंदराराऊ में 53, सासनी में 13 और सादाबाद में 19 आवेदनकर्ता अपात्र पाए गए। तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी शिव कुमार ने जांच में पाया था कि कुछ आवेदकों ने ऑफलाइन मृत्यु प्रमाणपत्र बनाकर आवेदन किया था। प्रमाणपत्र की जारी तिथि व मृत्यु की तिथि में छेड़छाड़ कर फर्जी मृत्यु प्रमाण के आधार पर आवेदन किया था। जांच कर इन सभी आवेदनों को निरस्त किया गया था।