फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यौन उत्पीड़न में बुलंदशहर के दरोगा की अग्रिम जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
अतरौली की एक एनजीओ संचालक युवती के यौन उत्पीड़न के आरोप में बुलंदशहर में तैनात दरोगा की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की गई है। महिला थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर जिला जज डॉ.बब्बू सारंग की अदालत से जमानत खारिज की गई है।
विज्ञापन

डीजीसी फौजदारी धीरेंद्र सिंह तोमर के अनुसार युवती की ओर से बुलंदशहर व अलीगढ़ के एसएसपी को पिछले वर्ष शिकायत दी गई थी। जिस पर अलीगढ़ महिला थाना में मुकदमा दर्ज हुआ। जिसमें दरोगा जावेद अली पर आरोप लगाया कि पांच वर्ष पूर्व फेसबुक पर हुए परिचय के जरिये दरोगा उससे मिलने आने लगा और खुद को अविवाहित बताकर शादी का प्रस्ताव रख दिया। इस दौरान उसके साथ रिश्ते बनाए। बाद में उसके साथ फर्जी निकाह किया और एक फ्लैट में किराये पर उसे रखवाया। इस दौरान गर्भपात भी कराया। इसी दौरान पता चला कि दरोगा पहले से विवाहित है। इस पर उसने विरोध करना शुरू किया तो उसके साथ मारपीट तक की। इस मामले में अलीगढ़ में दर्ज मुकदमे में दरोगा को वहां से निलंबित भी किया गया। इस मामले में अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें