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Aligarh News: मुखिया के साथ मतदान करने के लिए एक पहचान पत्र, ये 15 विकल्प वोट डालने के लिए हैं मान्य

Wed, 10 May 2023 12:11 AM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास हो, वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाएगी।   
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पहचान पत्र - फोटो : Amar ujala
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विस्तार
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चुनाव आयोग ने मतदाताओं को निकाय चुनाव में मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य 15 विकल्पों का प्रयोग कर मतदान कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मतदाता चुनाव आयोग से जारी फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र, राज्य/ केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख से वोट डाल सकता है। 

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भूतपूर्व सैनिक, पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना में जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के तहत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशनकार्ड में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा। 

इनमें से कोई दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होते हैं, वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे। बशर्ते सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाएगी।   

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