अलीगढ़ के नौरंगाबाद इलाके की सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा में हुए घोटाले के मामले में पुलिस ने दो और आरोपी गिरफ्तार किए हैं। इनमें एक फरार बैंक प्रबंधक अमरजीत का ससुर, जबकि एक जेल गए कथित बैंक मित्र सौरभ का रिश्तेदार है। ससुर पर अमरजीत को शरण देने और बाद में भगाने का आरोप है।
बैंक में हुए घोटाले के मामले में अमरजीत फरार है, जबकि फरार सौरभ ने कोर्ट में सरेंडर किया है। इसके अलावा पुलिस हेड कैशियर नीरा रानी, सौरभ के पिता गिरीश, पुनीत वर्मा को जेल भेज चुकी है।
सीओ तृतीय अशोक कुमार सिंह ने बताया कि अब अमरजीत को फरारी कटवाने व पुलिस के आने से पहले भगाने में सहयोग करने के आरोपी उसके ससुर बिहार के वैशाली थाना भगवानपुर क्षेत्र के वराहरुख वारिसपुर निवासी अनिल कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। वहीं सौरभ के रिश्तेदार रावणटीला के देवान्शू को गिरफ्तार किया है। उसके खाते में सौरभ ने 15 लाख रुपये ट्रांसफर किए थे। देवान्शू ने चेक के माध्यम से पैसे निकाल लिए। वहीं अमरजीत की तलाश जारी है।
अमरजीत की चार और मुकदमों में अग्रिम जमानत खारिज
सत्र न्यायालय से बैंक मैनेजर अमरजीत की चार और मुकदमों में अग्रिम जमानत खारिज की गई है। डीजीसी फौजदारी चौ.जितेंद्र सिंह के अनुसार अमरजीत ने क्वार्सी थाने में दर्ज तीन व गांधीपार्क के एक मुकदमे में अग्रिमत जमानत अर्जी दायर की थी, जिन्हें निरस्त किया गया है। इधर, सिविल लाइंस के ठगी के मामले में निकेतन, खैर के मारपीट व हमले में गौरव उर्फ लोटन, सिविल लाइंस क्षेत्र में हमले में असरफ, दादों क्षेत्र में अपहरण में हरेंद्र, बन्नादेवी के हत्या में ममाले में बबलू, क्वार्सी क्षेत्र में गालिब की हत्या में जरीन की जमानत खारिज की गई है। इधर, एडीजे विशेष पाक्सो की अदालत से हरदुआगंज के जितेंद्र, टप्पल के रोहित, गांधीपार्क के शिवकुमार की जमानत खारिज की गई है। यह जानकारी एडीजीसी महेश सिंह ने दी है।