अमांपुर थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तीन फरवरी 2023 को पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। तभी मोहनपुर से अमांपुर की ओर युवक बाइक पर आ रहा था। पुलिस ने उसकी बाइक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बाइक नहीं रोकी। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा शुरू कर दिया।
कासगंज के प्रभारी सत्र न्यायाधीश सुधाकर राय के न्यायालय ने पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। आरोपी अलीगढ़ के अकराबाद का रहने वाला है।
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अमांपुर थाना प्रभारी निरीक्षक मुकेश कुमार तीन फरवरी 2023 को पुलिस टीम के साथ गश्त पर थे। तभी मोहनपुर से अमांपुर की ओर युवक बाइक पर आ रहा था। पुलिस ने उसकी बाइक को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने बाइक नहीं रोकी। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा शुरू कर दिया।
पुलिस को पीछे आता देख बाइक सवार ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिए। पुलिस ने भी जवाबी फायर करने के बाद उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम खुदा बख्स निवासी मेवाती अकराबाद अलीगढ़ बताया। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।