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जेल अधीक्षक को अदालत का नोटिस

Sat, 31 Jan 2015 05:30 AM IST
Aligarh
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अलीगढ़। जिला कारागार में निरुद्ध एक बंदी को समुचित उपचार की व्यवस्था न करवाने के एक मामले में अदालत ने जिला कारागार अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही पूर्व में बंदी के उपचार के लिए दिए आदेश न मानने पर पूछा है कि क्यों न इसे अदालत की अवमानना माना जाए? अदालत ने आदेश दिया है कि बंदी का जल्द से जल्द उपचार करवा कर तीन दिन में आख्या अदालत को सौंपी जाए। जिला जेल में बंद अनिल कुमार धारा 419 के एक मामले (चाय की पत्ती में कुछ मिलावट पाई गई थी) में कारागार में निरुद्ध हैं। अधिवक्ता यतिंद्र वार्ष्णेय ने बताया कि अनिल कुमार ने अदालत में प्रार्थना पत्र देते हुए कहा था कि उसे कैंसर है। गले में घाव होने के कारण उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। गले से थूकने में खून भी निकल रहा है। अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि वह उसका उपचार कराएं और जेल मैनुअल के मुताबिक उसे सुविधा प्रदान करें। साथ ही अदालत को आख्या प्रस्तुत करें। लेकिन जेल अधीक्षक ने अदालत को आख्या नहीं भेजी और माना कि विचाराधीन बंदी के प्रार्थना पत्र से लग रहा है कि उसका सही उपचार भी नहीं कराया गया है। इस पर अदालत ने फिर से जेल अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। साथ ही अनिल कुमार के उपचार की भी तुरंत व्यवस्था करने को कहा है।
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