फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Aligarh News: धनीपुर एयरपोर्ट के आस-पास के 10 किलोमीटर का दायरा प्रतिबन्धित, नहीं होंगे ये काम

Tue, 07 Feb 2023 07:51 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़

सार

धनीपुर हवाई पटटी के एरांड्रोम रेफरेंस पॉइंट से 10 किलोमीटर के दायरे में  कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर का वध या हत्या नहीं करेगा या कोई कचरा, गंदगी या कोई अन्य प्रदूषित या अप्रिय पदार्थ जमा या नहीं गिराएगा।
विज्ञापन
हवाई पट्टी पर जानवर प्रतीकात्मक - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नगर मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारी धनीपुर एयरपोर्ट चन्द्र शेखर ने बताया कि द एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 91 के अन्तर्गत हवाई अड्डे के एरांड्रोम रेफरेंस पॉइंट से 10 किलोमीटर के दायरे के आस-पास पशुओं के वध करने और उन्हें भगाने, कूड़ा-करकट और अन्य प्रदूषित या आपत्तिजनक पदार्थ जमा करना निषेध है। 

विज्ञापन


उन्होंने निर्देश दिये हैं कि राजकीय हवाई पटटी के एरांड्रोम रेफरेंस पॉइंट से 10 किलोमीटर के दायरे में  कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर का वध या हत्या नहीं करेगा या कोई कचरा, गंदगी या कोई अन्य प्रदूषित या अप्रिय पदार्थ जमा या नहीं गिराएगा। ऐसी सामग्री सहित होटल, मीट की दुकानों, मछली की दुकानों और हड्डी प्रसंस्करण मिलों से निकलने वाली सामग्री जो गिद्धों या अन्य पक्षियों और जानवरों को आकर्षित करती है या आकर्षित करने की संभावना है, को भी एरांड्रोम रेफरेंस पॉइंट से 10 किलोमीटर के दायरे में निषेधत किया गया है। 

यदि कोई व्यक्ति या संस्था हवाई अड्डे की 10 किलोमीटर की परिधि में बिना नागरिक उड्डयन विभाग की अनुमति के इन कार्यो के लिये उत्तरदायी पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें