हवाई पट्टी पर जानवर प्रतीकात्मक
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नगर मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी अधिकारी धनीपुर एयरपोर्ट चन्द्र शेखर ने बताया कि द एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 91 के अन्तर्गत हवाई अड्डे के एरांड्रोम रेफरेंस पॉइंट से 10 किलोमीटर के दायरे के आस-पास पशुओं के वध करने और उन्हें भगाने, कूड़ा-करकट और अन्य प्रदूषित या आपत्तिजनक पदार्थ जमा करना निषेध है।
उन्होंने निर्देश दिये हैं कि राजकीय हवाई पटटी के एरांड्रोम रेफरेंस पॉइंट से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर का वध या हत्या नहीं करेगा या कोई कचरा, गंदगी या कोई अन्य प्रदूषित या अप्रिय पदार्थ जमा या नहीं गिराएगा। ऐसी सामग्री सहित होटल, मीट की दुकानों, मछली की दुकानों और हड्डी प्रसंस्करण मिलों से निकलने वाली सामग्री जो गिद्धों या अन्य पक्षियों और जानवरों को आकर्षित करती है या आकर्षित करने की संभावना है, को भी एरांड्रोम रेफरेंस पॉइंट से 10 किलोमीटर के दायरे में निषेधत किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति या संस्था हवाई अड्डे की 10 किलोमीटर की परिधि में बिना नागरिक उड्डयन विभाग की अनुमति के इन कार्यो के लिये उत्तरदायी पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।