मैनपुरी। दन्नाहार थाना क्षेत्र से छह साल पहले युवक का अपहरण करकेे उसकी हत्या करने वाले को हत्या करने का दोषी पाया गया है। स्पेशल जज डकैती पूनम राजपूत ने उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा है। सजा सुनाने के लिए 10 अगस्त की तारीख तय कर दी है।
थाना दन्नाहार में 19 जुलाई 2017 को शकुंतला देवी ने रिपोर्ट लिखाई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसके 21 साल के पुत्र गुड्डू को थाना घिरोर के नायकूड निवासी पिंटू अपने साथ गुड्डू की ही बाइक से ले गया है। उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं है। 31 जुलाई को थाना करहल क्षेत्र में बुझिया पुल के पास गुड्डू का शव मिला था। पुलिस ने अपहरण करके हत्या करने के आरोप में न्यायालय में चार्जशीट भेजी थी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज डकैती पूनम राजपूत की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने पिंटू केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर पिंटू को गुड्डू की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी राकेश गुप्ता और रोहित शुक्ला ने पिंटू को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज डकैती पूनम राजपूत ने पिंटू को हिरासत में लेकर जेल भेजा है। सजा सुनाने के लिए दस अगस्त की तारीख तय कर दी है।
पिंटू ने बरामद कराई थी बाइक
मैनपुरी। गुड्डू का शव बरामद होने के बाद पुलिस ने पिंटू को हिरासत में लिया। पिंटू से जब पूछताछ की तो पहले तो उसने कुछ भी जानकारी होने से ही मना कर दिया। पुलिस द्वारा कड़ाई करने पर उसने गुड्डू की हत्या करके शव को नहर में फेंकने की बात कबूल की। उसने छिपाकर रखी गई गुड्डू की बाइक भी बरामद कराई। मंगलवार को वह तारीख करने घर से अदालत आया था। दोषी साबित होने पर जेल भेजा गया।