कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी की कोर्ट ने वैलेंटाइन डे पर प्रभुपार्क से पकड़े गए गैर समुदाय के बंगाल प्रांत निवासी युवक को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
पश्चिम बंगाल के मालीहर नाहित दक्षिण दीनाजपुर निवासी युवक इमरान करीम शहर के एक स्कूल में पढ़ने वाली इंटर की छात्रा से दो साल पहले फेसबुक पर दोस्ती की। वैलेंटाइन डे पर वह अपने प्यार का इजहार करने के लिए कासगंज आया। युवक ने छात्रा को प्रभुपार्क में मुलाकात के दौरान एक दुपट्टा उपहार में दिया। आरोप है कि युवक छात्रा के साथ छेड़खानी कर उसे बहलाने की कोशिश भी कर रहा था। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए। शक के आधार पर कार्यकर्ताओं ने युवक से पूछताछ की, इस दौरान युवक गैर समुदाय का निकला। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उसका आधार कार्ड और मोबाइल फोन को चेक किए। जिससे उसका वास्तविक नाम सामने आ गया। युवक के मोबाइल में कई अन्य युवतियों के फोटो मिले। जिसे उसने अन्य लोगों को भेजा था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया। युवक ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की,जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।