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Agra News: स्थायी लोक अदालत में दायर कर सकते हैं निशुल्क वाद

Wed, 20 Dec 2023 12:21 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। यदि कोई भी जन उपयोगी सेवाओं को लेकर परेशान है या उन्हें कोई शिकायत है तो वह इस संबंध में वाद निशुल्क रूप से स्थायी लोक अदालत में दायर कर सकते हैं। स्थायी लोक अदालत के माध्यम से वाद संबंधी समस्या व शिकायत का निस्तारण होगा।स्थायी लोक अदालत के सदस्य बसंत कुमार शर्मा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित मामले जैसे कहीं सड़क की मरम्मत की समस्या हो तो संबंध में वाद दायर किया जा सकता है। इसी तरह से कहीं पेयजल आपूर्ति, विद्युत संबंधी, रोडवेज, अस्पताल, डाक, टेलीफोन, सफाई, बीमा, शैक्षिक संस्थानों, फीस, रिफंड, प्रवेश, आवास, भू-संपदा सेवा, पर्यावरण संरक्षण के मामले में संबंधित विभागों से किसी तरह की परेशानी या शिकायत है तो निशुल्क वाद स्थायी लोक अदालत में दायर किया जा सकता है। लोग जागरूक बनें और अपनी परेशानी व शिकायतों को लेकर परेशान न हों।
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