आगरा। चेक बाउंस के आरोप में अदालत ने हरीपर्वत थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी निवासी महिला अभियुक्ता अभिलाषा को दोषी माना है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम दीक्षा भारती ने 6 महीने कारावास के साथ 4 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। हरीपर्वत थाना क्षेत्र के कैलाशपुरी निवासी मुकेश कुमार बंसल ने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में परिवाद दायर किया किया था। आरोप लगाया था कि उन्होंने विपक्षी अभिलाषा से 90 एलआईजी कैलाश पुरी स्थित मकान को खरीदने के लिए 30 लाख रुपये का सौदा किया था। 2021 में भरोसा कर 2.10 लाख रुपये एडवांस भी दे दिए। विपक्षी को पहले आगरा विकास प्राधिकरण से मकान की रजिस्ट्री खुद नाम करानी थी। उसके बाद मकान का बैनामा उनके नाम करना था। इसके बाद भी मकान उनके नाम नहीं हो सका। उन्होंने एडवांस रकम की वापस मांग की। इस पर विपक्षी ने चेक दिया। बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। संवाद