आगरा। बिजली बिल राहत योजना के प्रथम चरण का लाभ अब उपभोक्ता 3 जनवरी तक ले सकेंगे। डीवीवीएनएल के मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने बताया कि बिजली बिल राहत योजना 28 फरवरी तक लागू है, जिसका पहला चरण 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक था। इसमें उपभोक्ताओं को 100 फीसदी ब्याज माफी के साथ 25 प्रतिशत मूलधन में भी छूट दी जा रही है। अब इस समय सीमा को 3 जनवरी तक बढ़ा दिया है। उपभोक्ताओं योजना के तहत मूलधन में अधिक लाभ लेने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं।