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चाचा भतीजे को दस-दस साल की सजा

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मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में छेड़खानी से क्षुब्ध किशोरी द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने के मामले में गांव के निवासी दो दोषियों को न्यायालय ने दस-दस साल की सजा सुनाई है। दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे हैं। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी सात अगस्त 2017 की रात को घर में सो रही थी। तड़के तीन बजे के लगभग आरोपी रीशू उसके घर में कूद गया। उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। किशोरी ने शोर मचाया तो परिवार के लोगों को आते देख रीशू भाग गया। सुबह किशोरी का भाई जब शिकायत करने रीशू के घर गया तो रीशू सहित उसके परिवार के आशू, रामप्रकाश, रामदास, अरविंद ने गालियां देते हुए किशोरी को घर से उठा लेने की धमकी दी। दोपहर में किशोरी घर में अकेली थी तो सभी ने उसके घर पहुंचकर गालियां देते हुए बदनाम करने की धमकी दी। इससे क्षुब्ध होकर किशोरी ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। किशोरी के भाई ने पांचों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।
पुलिस ने जांच करके रीशू तथा उसके चाचा रामदास को दोषी पाकर उनके खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज प्रथम वंश बहादुर यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने दोनों केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर दोनों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का दोषी पाया गया।
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एडीजीसी रोहित शुक्ला और पुष्पेंद्र दुबे ने उनको कड़ी सजा देने की दलील दी। अपर जिला जज ने उनको दस-दस साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों को हिरासत में लेकर कोर्ट से जेल भेजा गया है। एडीजीसी रोहित शुक्ला ने बताया कि पुलिस ने जांच के दौरान आशू, रामप्रकाश, अरविंद को निर्दोष पाकर उनके नाम निकाल दिए थे।
आश्रितों को मिलेगी आधी धनराशि
अपर जिला जज ने चाचा भतीजे पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी पुष्पेंद्र दुबे ने बताया कि अपर जिला जज वंश बहादुर यादव ने आदेश में लिखा है कि जुर्माने की आधी धनराशि किशोरी के विधिक आश्रितों को प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
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