किशोरी का अपहरण करने के दोषी को दो साल की सजा
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में चला मुकदमा
संवाद न्यूज एजेंसी
मैनपुरी। थाना करहल क्षेत्र से एक किशोरी का सात साल पहले अपहरण करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने दो साल की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने की।
थाना करहल क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक किशोरी को अनुरांग उर्फ बंटी निवासी किरथुआ थाना करहल 19 अगस्त 2017 को अपहरण करके ले गया था। किशोरी के पिता ने अनुराग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने किशोरी को बरामद करके मेडिकल कराने के बाद अनुराग को जेल भेज दिया। पुलिस ने जांच करके अनुराग के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर अनुराग को अपहरण करने का दोषी पाया गया। विशेष लोक अभियोजक शैलेंद्री राजपूत ने अनुराग को सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा दो साल की सजा सुनाकर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।