कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के दोषी को 3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। क्षेत्र के एक गांव की नाबालिग से गांव के ही वीरी सिंह ने 28 अप्रैल 2020 को यौन उत्पीड़न किया। इस मामले में नाबालिग के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद पत्रावली कोर्ट में पेश कर दी। कोर्ट में उसका दोष सिद्ध हो गया। कोर्ट ने धारा 354 ख में 3 साल की सजा तथा 3 हजार रुपये जुर्माना, धारा 8 पॉक्सो एक्ट में 3 साल की सजा व 3 हजार रुपये जुर्माना लगाया। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर सजा में 3 माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। संवाद