कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के आरेापी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 6 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।सिकंदरपुर वैश्य थाना क्षेत्र में 20 नवंबर 2019 को आरोपी मुलायम सिंह ने बालिका से दुष्कर्म किया। इस मामले में सिकंदरपुर वैश्य थाना पुलिस ने दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला पंजीकृत किया। थाना पुलिस ने आरोपी को दोषी मानते हुए आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायालय में मामले का विचरण किया गया। न्यायालय ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 6 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।