कासगंज। कोर्ट ने मारपीट, धमकी देने के तीन दोषियों को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। इसके साथ ही तीनों पर 7500 रुपये का जुर्माना लगाया।
सोरोंजी के ग्राम देवरी निवासी रामबाबू, प्रवेश, राजेश के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 43/1994 धारा 323,452,506 में मामला दर्ज किया। कोर्ट में तीनों का दोष सिद्ध हो गया। तीनों न्यायालय उठने तक की सजा व 2500-2500 रुपये के जुर्माने से दंडित किया।