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Agra News: युवक को घायल करने के मामले में मिली जमानत

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आगरा। कुल्हाड़ी के प्रहार से युवक को घायल करने के मामले में थाना किरावली के गांव नगला मंशा निवासी आरोपी नेत्रपाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली में घायल की मेडिकल रिपोर्ट न होने की वजह से जिला जज संजय कुमार मलिक ने जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश दे दिए। थाना किरावली में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार चंद्रभान ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि आरोपी के पिता ने 50 हजार रुपये उधार लिए थे। 21 सितंबर 2024 को बेटा बंटू आरोपी के घर रुपयों का तगादा करने गया था। विरोध पर आरोपी नेत्रपाल घर से कुल्हाड़ी निकालकर ले आया और बेटे बंटू पर प्रहार कर घायल कर दिया।
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