मैनपुरी। स्पेशल जज डकैती कोर्ट में लंबित भोगांव बैंक डकैती के मुकदमे में 24 अप्रैल को विवेचक की गवाही होगी। विवेचना कर रहे तत्कालीन इंस्पेक्टर हरिपाल सिंह ने बैंक डकैती में लूटे गए नोट बरामद किए थे। विवेचक को 24 अप्रैल को गवाही देने के लिए नोटिस भेजा है।
भोगांव में जीटी रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बदमाशों ने 28 जनवरी 2003 की रात लगभग 8 बजे बैंक में घुसकर कैशियर आरके गुप्ता, लेखाकार एमसी अग्रवाल, सुरक्षा गार्ड शिवराज सिंह की हत्या कर दी थी। बदमाशों ने कैश के चेस्ट में रखे 88.20 लाख रुपये लूटे थे। रिपोर्ट दूसरे गार्ड ग्रीशचंद्र दुबे ने थाना भोगांव में दर्ज कराई थी।
पुलिस ने 8 फरवरी 2011 को अवधेश शाक्य उर्फ बीटू निवासी मोहल्ला चौधरी, सहरोज आदिल निवासी मोहल्ला हवेली, अकबर कुरैशी निवासी रसूलाबाद, सतीश शाक्य, अनेक सिंह निवासी अम्हैरा थाना भोगांव के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी थी। अनेक सिंह की मौत हो चुकी है। मुकदमा स्पेशल जज डकैती पूनम राजपूत की कोर्ट में चल रहा है। लूटे गए नोटों की बरामदगी करने वाले तत्कालीन इंस्पेक्टर हरिपाल सिंह की गवाही के लिए 24 अप्रैल की तारीख तय की गई है।
चैस्ट ब्रांच स्टेट बैंक शाखा भोगांव में घुसकर बैंक कर्मियों को कब्जे में लेने के बाद चैस्ट खुलवाकर चैस्ट में रखे 88.20 लाख रुपये की लूट बदमाशों ने की थी। बदमाशों ने ज्यादातर पुराने नोट ही लूटे थे। अम्हैरा में खेत में बोरियों में छिपाकर रखे गए नोट पुलिस ने बरामद किए थे। अवधेश तथा सहरोज के कब्जे से एक एक लाख रुपये तथा सतीश के कब्जे से 90 हजार रुपये बरामद हुए थे।
हाईकोर्ट के निर्देश पर मुकदमें को एक्शन प्लान में शामिल किया गया है। एक्शन प्लान के मुकदमों की मासिक समीक्षा की जा रही है। इन मुकदमों में हर तारीख पर सुनवाई करने के निर्देश हैं।
राकेश कुमार गुप्ता, एडीजीसी