कुर्रा क्षेत्र में किशोरी का अपहरण के बाद दुष्कर्म के मामले की विवेचना नौ साल से लंबित है। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट द्वारा मांगी गई रिपोर्ट पर थानाध्यक्ष कुर्रा की आख्या के बाद यह खुलासा हुआ है।
कुर्रा क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का एक मई 2003 को अपहरण किया गया। किशोरी के पिता ने गांव के तीन लोगों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने 15 मई 2013 को किशोरी को बरामद कर लिया। किशोरी ने अपने बयान में चार लोगों पर अपहरण कर गुजरात ले जाकर दुष्कर्म की बात मजिस्ट्रेट को बताई। पुलिस ने दो के खिलाफ तो चार्जशीट लगा दी, लेकिन बाकी दो की जांच चलती रही।
केस की सुनवाई के दौरान स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी के सामने मामला आया तो उन्होंने एडीजीसी शैलेंद्री राजपूत से जानकारी ली। एडीजीसी की दलील पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने थानाध्यक्ष कुर्रा से दो आरोपियों के अपराध के संबंध में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। 30 अगसत 2022 को कोर्ट में भेजी आख्या में उन्होंने बताया कि थाने के अभिलेखों के अनुसार इस अपराध में दो आरापियों की जांच अभी चल रही है।
नौ साल पुराने मामले में विवेचना लंबित होने के संबंध में एसपी को पत्र भी लिखा गया है। थानाध्यक्ष कुर्रा ने आख्या में विवेचना लंबित होने की बात कोर्ट में स्वीकार की है। गंभीर प्रवृति का अपराध होने के कारण विवेचना समय से पूरी हो जानी चाहिए थी। - शैलेंद्री राजपूत, एडीजीसी
किशोरी से दुष्कर्म के दो आरोपी बरी
मैनपुरी। थाना कुर्रा क्षेत्र में नौ साल पहले किशोरी का अपहरण करके दुष्कर्म करने के मामले में दो आरोपियों को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट में अभियोजन घटना को साबित करने में अक्षम रहा।
थाना कुर्रा क्षेत्र के एक गांव से किशोरी का अपहरण एक मई 2003 को किया गया। किशोरी के पिता ने गांव के तीन लोगों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच के बाद राजू और गोरेलाल के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की तरफ से पेश गवाह आरोपों को साबित नहीं कर सके। अपराध साबित नहीं हो पाने पर स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट पूनम त्यागी ने दोनों को बरी कर दिया।
जानलेवा हमला करने वाले को आजीवन कारावास
मैनपुरी।
एलाऊ क्षेत्र में छह साल पहले गोली मारकर जानलेवा हमला करने वाले को जिला जज अनिल कुमार ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसको अदालत से हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
एलाऊ क्षेत्र में भांवत के पास 13 जून 2016 को थाना कुर्रा के नगला दूंदे निवासी रामकुबेर को गांव के ही राकेश ने गोली मारकर घायल कर दिया था। रामकुबेर ने राकेश के खिलाफ थाना एलाऊ में रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने राकेश के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मामले की सुनवाई जिला जज अनिल कुमार की कोर्ट में की गई।
अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, घायल सहित गवाहों ने राकेश केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी, जिसके आधार पर उसे दोषी पाया गया। डीजीसी वीरेंद्र कुमार मिश्रा ने जानलेवा हमला करने वाले को कड़ी सजा देने की दलील दी। जिला जज अनिल कुमार ने राकेश को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
हंसता हुआ आया रोता हुआ गया
जानलेवा हमला करने वाला राकेश जमानत मंजूर होने के बाद हर तारीख पर अदालत आता था। मुकदमे में निर्णय सुनने वह हंसता हुआ कोर्ट पहुंचा। उम्रकैद की सजा के बाद वह रोने लगा। पुलिस हिरासत में वह रोता हुआ जेल चला गया।