आगरा। कामाख्या माता आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के केस में मकर संक्रांति का अवकाश होने की वजह से बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई 7 फरवरी को लघुवाद न्यायालय होगी। वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने फतेहपुर सीकरी की शेख सलीम चिश्ती दरगाह को सिकरवार हिंदुओं की कुलदेवी कामाख्या माता मंदिर का गर्भ गृह बताकर न्यायालय में वाद दायर किया था। केस में विपक्षी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, कमेटी दरगाह शेख सलीम चिश्ती और प्रबंधन कमेटी जामा मस्जिद अदालत में हाजिर हो चुके हैं। संवाद