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Agra News: अदालत ने ताजगंज थानाध्यक्ष से 6 मार्च तक मांगा स्पष्टीकरण

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आगरा। गैर जमानती वारंट व उद्घोषणा धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता के आदेश के बावजूद आरोपी अदालत में हाजिर नहीं हुआ। ताजगंज थानाध्यक्ष द्वारा आदेश का अनुपालन न करने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-8 कन्हैया ने सहायक पुलिस आयुक्त के माध्यम से स्पष्टीकरण तलब किया। यह चेक बाउंस का मुकदमा मैसर्स एल एंड एस फूड्स बनाम मैसर्स ओम फैब्रिक फैशन से जुड़ा है। वादी के अधिवक्ता ने आरोपी की अनुपस्थिति पर प्रार्थनापत्र दिया। अदालत ने पाया कि आरोपी पिछली कई तारीखों से अनुपस्थित है और आदेशों की तामील नहीं हुई। इसे आपत्तिजनक मानते हुए अदालत ने आरोपी के खिलाफ फिर से जमानती वारंट व धारा 82 के आदेश जारी किए। थानाध्यक्ष से 6 मार्च तक स्पष्टीकरण मांगा गया है। आदेश की प्रतिलिपि सहायक पुलिस आयुक्त को भी भेजी गई। अगली सुनवाई 6 मार्च को है। संवाद
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