आगरा। एडवांस रकम लेने के बाद भी संचालक ने बरात चढ़ाने के लिए बैंड नहीं भेजा। शिकायत पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव कुमार ने आदेश दिए कि प्रिंस बैंड संचालक पीड़ित को ब्याज सहित एडवांस रकम लौटाए। साथ ही मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के 25 हजार रुपये अलग से अदा करे। न्यू आगरा थाना क्षेत्र के नगला बूढ़ी निवासी प्रदीप कुमार ने आयोग में वाद दायर किया था। बताया था कि 28 नवंबर 2023 को उनकी शादी थी। बरात चढ़ाने के लिए उन्होंने फतेहपुर सीकरी रोड पुरानी मंडी भोगीपुरा शाहगंज में प्रिंस बैंड 25 हजार रुपये में बुक किया था। संचालक धांदू उर्फ साबिर अली और ब्रजेश चौधरी को 11 जून 2023 को 5000 रुपये एडवांस दिए थे। बरात चढ़ाने बैंड नहीं पहुंचा। फोन पर पूछने पर बहाना बनाता रहा। इस दौरान 20 हजार रुपये और लिए। इसके बाद भी बैंड नहीं आया। उन्हें मजबूरी में 65 हजार रुपये में दूसरा बैंड बुक करना पड़ा था।