आगरा। युवती से दुष्कर्म में सहयोग करने के मामले में थाना बसई जगनेर क्षेत्र के आरोपी रवि ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने उसे खारिज करने के आदेश दिए। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार युवती के पिता ने आरोप लगाया था कि 9 मार्च को दोपहर में उनकी 19 वर्षीय पुत्री खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई थी। देर शाम तक नहीं लौटी। तलाश करते वह पहुंचे तो पुत्री रोते मिली। उसने बताया के आरोपी राहुल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना में रवि ओर हरेश ने उसका साथ दिया। इसके बाद तीनों बाइक पर बैठकर भाग गए।