कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने अबोध बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी के द्वारा पेश की गई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
पटियाली क्षेत्र में एक बालिका (8) अपनी बुआ के घर पर थी। वह बीते 4 नवंबर 2022 को बच्चों के साथ खेल रही थी। इस दौरान गांव निवासी अंकित उसे बहला फुसला कर अपने साथ बागीचे में ले गया, और उसके साथ दुष्कर्म किया। घर पहुंचकर बालिका ने अपनी बुआ को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसके फूफा ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी ने अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।