कासगंज। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट आदित्य चतुर्वेदी के न्यायालय ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
क्षेत्र के गांव की किशोरी 24 अप्रैल 2023 को घर पर अकेली थी। गांव का निवासी भानू घर में घुस आया और उसने तमंचा के बल पर मारपीट करते हुए गालियां दी। उसे खींच कर जमीन पर पटक दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच उसकी मां घर पर आ गई। उसने अपनी पुत्री की चीख पुकार की आवाज सुनी तो वह किवाड़ खोलकर अंदर गई। किशोरी की मां को देख आरोपी युवक बाथरूम में घुस गया। इस बीच युवक के पिता अनूप सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंच गए और महिला की मारपीट कर उसे घर से निकाल कर ले गए। मामले की प्राथमिकी आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई गई। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। भानू ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। संवाद