कासगंज। सत्र न्यायाधीश सै. माऊज बिन आसिम के न्यायालय ने घर में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपी को कोर्ट ने जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
ग्राम कंचनपुर सुन्नगढ़ी निवासी शेर सिंह के घर में 15 फरवरी 2023 को गांव के सचिन, लज्जाराम, सुदेश, सहदेव, संदीप घुस आए। आरोपियों ने उनके पुत्र निशांत के सचिन ने गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं पुत्र संतोष व भतीजे आशुतोष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। लोगों के आ जाने पर आरोपी मौके से भाग गए। शेर सिंह ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी लज्जाराम ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।