एटा। शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बाबूगंज के निकट ई-रिक्शा चालक ने बाइक सवार को पीट दिया। अदालत में उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया। इस पर अदालत ने रहम का बर्ताव करते हुए दो हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
12 अप्रैल 2017 को सुबह 8 बजे बाबूगंज मोड स्थित ट्रांसफार्मर के पास काशीराम आवास विकास काॅलोनी निवासी शेरा उर्फ शाहरुख ने ई-रिक्शा को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी मुकदमा दिलीप कुमार चंद्रा की बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। जिससे बाइक सवार भाई-बहन गिर गए। विरोध करने पर आरोपी ने वादी से मारपीट की। अदालत में आरोपी ने अपने जुर्म का इकबाल कर रहम की गुहार की। जिस पर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट योगेश कुमार ने उसे अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना वसूल होने पर एक हजार रुपये वादी को बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है।