मैनपुरी। निकाय चुनाव में मतदान करने के लिए जाएं तो पहचान पत्र जरूर ले जाएं। मतदान करने के लिए पहचान कराने को 12 विकल्प हैं। इनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी कर्मचारियों का फोटो वाला पहचानपत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या पोस्ट आफिस की फोटो वाली पासबुक, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटो वाला पेंशन कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का स्मार्ट कार्ड, एमपी, एमएलए, एमएलसी द्वारा जारी आधिकारिंक पहचानपत्र विशिष्ट विकलांगता परिचयपत्र दिखाकर मतदान कर सकेंगे।