मैनपुरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने मिशन शक्ति के तहत जेल रोड स्थित वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया। प्राधिकरण के सचिव कमल सिंह अपर जिला जज ने वृद्धजनों, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम की जानकारी दी। बताया कि अधिनियम की धारा 23 के तहत वृद्ध बच्चे को दी गई संपत्ति को न्यायालय के माध्यम से कभी भी वापस ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि अधिनियम के लाभ लेने के लिए आवेदन करना होता है। अधिनियम की धारा 20 वरिष्ठ नागरिकों की चिकित्सीय सेवा, अस्पताल में प्रथम पंक्तियों की व्यवस्था देती है। वृद्धजन इन प्रावधानों का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने वृद्धजनों की अलग-अलग समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के निर्देश भी दिए। वृद्धाश्रम की सहायिका रोजी, नर्स रीतिका, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलवी वीरेंद्र विक्रम सिंह, प्राधिकरण कार्यालय प्रभारी संदीप सिंह मौजूद रहे।