आगरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनिका चौधरी ने गवाही के लिए उपस्थित न होने पर थानाध्यक्ष सौरभ सिंह का वेतन रोकने का आदेश दिया है। उन्हें 24 सितंबर को अदालत में पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। सौरभ सिंह इस मुकदमे के विवेचक हैं और वर्तमान में थाना एकता में थानाध्यक्ष हैं। यह मामला 2025 में थाना बमारौली कटरा में आरोपी मनोज के खिलाफ दर्ज हुआ था। अन्य सभी गवाहों की गवाही हो चुकी है लेकिन सौरभ सिंह की गवाही नहीं हुई है। उनकी अनुपस्थिति के कारण मुकदमे का निस्तारण नहीं हो पा रहा है।