मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में छह साल पहले एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले को अपर जिला जज षष्ठम चेतना चौहान ने छह साल की सजा सुनाई है। उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोतवाली में 21 अगस्त 2018 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट के अनुसार उसकी नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। थाना बिछवां के गांव मरहरी के रहने वाले जगदीश सक्सेना ने उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। किशोरी के विरोध करने पर उसको पीटने के बाद पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। बेटी केे शोर मचाने पर पड़ोस के लोगों को आते देख जगदीश मौके से भाग गया। पुलिस ने जांच करने के बाद मुकदमे की सुनवाई के लिए चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज षष्ठम चेतना चौहान की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, किशोरी सहित गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर जगदीश को दुष्कर्म करने के प्रयास का दोषी पाया गया। अपर जिला जज षष्ठम चेतना चौहान ने जगदीश को छह साल की सजा सुनाकर उस पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।