मैनपुरी। जानलेवा हमले के आरोप में दर्ज मुकदमे के आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। थाना दन्नाहार में अभियुक्त रनवीर सिंह निवासी केशोपुर, दन्नाहार के खिलाफ वर्ष 2018 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोपों के आधार पर जांच कर कोर्ट में रनवीर सिंह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। रनवीर पर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमले का आरोप था। अदालत में ट्रायल चला। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाही के आधार पर आरोपी रनवीर को दोषी पाते हुए पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।