कासगंज। जिलाधिकारी सुधा वर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव एवं हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाओं व संवेदनशीलता के दृष्टिगत जिले में धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक उपाय सुनिश्चित कराए जाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 22 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि जारी आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाए जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। अस्त्र-शस्त्रों का प्रदर्शन व उपयोग तथा हर्ष फायरिंग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। कार्यक्रमों, समारोहों, जुलूस व सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी दशा में बिना पूर्व अनुमति के तथा रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों या लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। सोशल मीडिया पर कोई भी सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाडऩे वाली पोस्ट नहीं की जा सकेगी। आदेशों का उल्लंघन दंडनीय अपराध होगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।