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Agra News: 22 जनवरी 2024 तक जिले में धारा 144 लागू

Sat, 02 Dec 2023 11:22 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा
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कासगंज। जिला मजिस्ट्रेट एवं जिलाधिकारी सुधा वर्मा ने जिले में 22 जनवरी 2024 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा बनाए रखने के लिए समस्त नगर पालिका व नगर पंचायत क्षेत्रों सहित जिले की संपूर्ण सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निरोधात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिए निषेधाज्ञाएं पारित की गई हैं।जिलाधिकारी ने कहा कि इस अवधि में किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति आग्नेय अस्त्र, विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही लाइसेंसी अस्त्र, शस्त्रों का प्रदर्शन करेगा। खुशी में की जाने वाली फायरिंग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा। अनुमति के बाद भी किसी भी समारोह, कार्यक्रम या जुलूस में निर्धारित डेसीबल से अधिक पर डीजे या लाउडस्पीकर नहीं बजाया जा सकेगा। सोशल मीडिया या किसी भी माध्यम से झूठी अफवाहें फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 के अंतर्गत जारी समस्त निर्देशों का पूर्ण पालन किया जाये, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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