एटा नगर पालिका परिषद में बने अनुपम कॉम्प्लेक्स में पुराने आवंटियों को दुकान खाली करने का नोटिस बृहस्पतिवार को चस्पा करने के मामले में शुक्रवार को सिविल जज न्यायालय ने पालिका के ईओ को तलब कर लिया। निर्देश दिए कि 13 अक्तूबर को अंतिम सुनवाई होने तक दुकानदारों से दुकान खाली नहीं कराई जाएं।
268 दुकानों का होगा दोबारा आवंटन
अनुपम कॉम्प्लेक्स में करीब 268 दुकानों का प्रशासन स्तर से दोबारा आवंटन किया जा रहा है। नीलामी के माध्यम से दोबारा प्रक्रिया अपनाई जा रही है। बृहस्पतिवार को नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार गौतम ने 15 पुराने आवंटियों को दुकान खाली करने के लिए नोटिस चस्पा कराया था। जिसके बाद शुक्रवार को पुराने आवंटी इस मामले को लेकर सिविल जज न्यायालय में पहुंचें।
ये भी पढ़ें -
Agra: घरवाले कर रहे थे मासूम की तलाश, पहाड़ की खदान के पानी में मिली लाश
अधिशासी अधिकारी कोर्ट में किए गए तलब
यहां पर अदालत ने सुनवाई करते हुए अधिशासी अधिकारी संजय कुमार गौतम को तलब किया। निर्देश दिए कि आवंटी अनुज प्रकाश गुप्ता आदि के मामले में 13 अक्तूबर तक अंतिम सुनवाई नहीं होती है, तब तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए।
नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार गौतम ने बताया कि सिविल जज अदालत ने तलब किया था, जिसमें आदेश जारी किए गए हैं कि 13 अक्तूबर को पुराने आवंटियों के मामले में अंतिम सुनवाई की जाएगी। तब तक पुराने आवंटियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाए। न्यायालय के आदेश का पालन किया जाएगा।