कासगंज। भारत सरकार के ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों के लिए एक्सग्रेशिया मॉड्यूल के अंतर्गत दुर्घटना हित लाभ प्रदान करने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट में इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि पोर्टल पर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के हितार्थ योजना में दो लाख रुपये तक की सहायता राशि के भुगतान की व्यवस्था है। सहायक श्रम आयुक्त विद्या प्रकाश शर्मा ने बताया कि श्रमिक का पंजीकरण एवं दुर्घटना 26 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 के मध्य हुई हो। उक्त अवधि के अंतर्गत पंजीकृत एवं दुर्घटनाग्रस्त दिव्यांग एवं मृतकों के आश्रित समस्त मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित होकर अपना आवेदन ऑनलाइन करा सकते हैं। योजना के तहत मृत्यु होने पर दो लाख रुपये, दोनों आंखों, दोनों हाथों, दोनों पैरों, एक हाथ एक पैर, एक आंख एवं एक पैर में आई ऐसी दिव्यांगता जिसकी रिकवरी संभव न हो उन्हें भी दो लाख तथा एक हाथ एक आंख एक पैर जिसकी क्षति की रिकवरी संभव न हो उन्हें एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी।