कासगंज। न्यायालय ने युवती से दुष्कर्म के दोषी का सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 80 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने सजा में अतरिक्त कारावास का भी प्रावधान किया है।
एसपी सौरभ दीक्षित ने बताया कि छत्रपाल पुत्र मानसिंह निवासी टोडरपुर अमांप के खिलाफ दुष्कर्म के मामले अमांपुर के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 176/13 धारा 363,366,376 आईपीसी थाना अमांपुर में पंजीकृत किया गया। इस मामले मेंं पुलिस ने पैरवी की। कोर्ट ने उसे दोषी माना। जिसके चलते न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 80,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।