कासगंज। प्रभारी सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं मिली। कोर्ट ने पर्याप्त आधार न होने के कारण आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई।
सोरोंजी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि जब वह 18 मई 2024 को रात करीब 9:00 बजे अपने खेत में शौच को गई थी तभी क्षेत्र के ही एक गांव निवासी संजय व शीलेंद्र आ गए और पकड़ कर छेड़खानी करने लगे।
पीड़िता चीखी चिल्लाई तभी सामने से मोटर साइकिल आती देख उपरोक्त दोनों लोग भाग गए। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी संजय ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में रंजिशन झूठा फंसाया जाना बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई।
जिसका जिला शासकीय अधिवक्ता ने विरोध किया। न्यायालय दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।