कासगंज। जनपद के तीन थाना प्रभारियों को नए कानून के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। डीजीपी मुख्यालय से जिले के यूपी 112 के कार्यालय में सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग से नए कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। एक जुलाई से से नए कानून के मुताबिक ही मामले दर्ज किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि भारतीय दंड संहिता वर्ष 1861 में लागू हुआ था। इसे अब भारतीय न्याय संहिता कर 25 मई 2023 में इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा जारी की गई है। पहले भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, जिसे घटाकर भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं रखी गई हैं। कुछ मामलों में सजाओं के बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। वहीं दंड प्रक्रिया संहिता जिसे वर्ष 1974 में लागू किया गया था, जिसे बदलकर भारतीय नगारिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां नए कानूनों के बारे में दी गई। प्रशिक्षण में ढोलना थाना प्रभारी अजयवीर सिंह, पटियाली थाना प्रभारी गोविंद बल्लभ शर्मा और अमांपुर के थाना प्रभारी हरिभान सिंह राठौर और यूपी 112 के प्रभारी राजेश यादव मौजूद रहे।अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने बताया कि डीजीपी मुख्यालय से सोमवार को जनपद के तीन थाना प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। नए कानून और उनकी धाराओं में विस्तार से जानकारी दी गई है। एक जुलाई से नए कानून के मुताबिक ही मामलों को दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।