कासगंज। एडीएम राकेश पटेल ने बताया कि बिना मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के किसी भी स्थान पर कोई भी आमसभा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही कोई जुलूस या प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा।जिले की सीमा में अस्त्र, शस्त्र व विस्फोटक पदार्थ लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाहें फैलाने की अनुमति नहीं है। पूजा स्थलों के परंपरागत लाउडस्पीकरों को छोडकऱ अन्य लाउडस्पीकर व बाद्य यंत्रों का प्रयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा।उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों की सुविधा के लिए सुविधा पोर्टल बनाया गया है। यदि प्रत्याशियों को कोई रोड शो करना हो अथवा सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, वाहन परमिट आदि की ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करने के लिए suvidha.eci.gov.inlogin पर आवेदन कर सकते हैं। प्रत्याशी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।