कासगंज। मिलावटी सरसों का तेल बेचने के आरोपी दुकानदार को एसीजेएम अंकुर गर्ग ने एक साल की सजा सुनाई है और एक हजार रुपये का जुर्माना आरोपित किया है।
सिढ़पुरा के एटा-गंजडुंडवारा रोड पर दुकान चलाने वाले दुकानदार दुर्गेश पुत्र नरेश चंद्र निवासी इंद्रानगर के यहां से तत्कालीन खाद्य निरीक्षक वेद प्रकाश ने 27 अप्रैल वर्ष 2009 को सरसों के तेल का नमूना लिया था। इस नमूने की जांच लखनऊ की प्रयोगशाला में की गई। जहां दो माह बाद सरसों का तेल मिलावटी पाया गया। खाद्य विभाग ने न्यायालय में वाद दायर किया। इस संबंध में न्यायालय में 9 वर्षों से अधिक समय तक प्रकरण चला। जिसमें एसीजेएम ने शुक्रवार को दुकानदार दुर्गेश को दोषी मानते हुए एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और एक हजार रुपये जुर्माना आरोपित किया। जुर्माना आरोपित न करने पर 15 जून का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
रिपोर्ट एवं संपादन अजय झंवर