आगरा। चेक बाउंस के मामले में अदालत ने सिकंदरा क्षेत्र के शिवम एलिगेंट निवासी दीपक अग्रवाल को दोषी माना। अतिरिक्त न्यायालय संख्या-1 के पीठासीन अधिकारी राज बहादुर सिंह मौर्य ने उसे एक साल का कारावास और 18.75 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। लोहामंडी थाना क्षेत्र के राजा मंडी निवासी राहुल अमरनानी ने वाद दायर कराया। बताया कि दीपक अग्रवाल और उनकी दोस्ती थी। उसने जरूरत पड़ने पर फ्लैट का 30 लाख में सौदा किया। उन्होंने 15 मई 2016 को 12.50 लाख रुपये दे दिए। बाकी रकम बैनामा करने के दौरान देना तय हुआ। बैनामा की कहने पर आरोपी बहाने बनाता रहा। बाद में मना कर दिया। तगादा करने पर रुपयों की मांग की तो चेक दिया। बैंक में लगाने पर चेक बाउंस हो गया।