थाना बेवर के गांव टिकुरी में एक जमीन पर स्टे के बाद भी विद्युत कनेक्शन देने पर अधिशासी अधिकारी विद्युत, तहसीलदार भोगांव, थानाध्यक्ष बेवर सहित चार लोगों को उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में मामले का निस्तारण एक महीने में करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की गई है। भोगांव क्षेत्र के थाना बेवर के गांव टिकुरी निवासी प्रभूदयाल का अपने भाई राजेंद्र प्रसाद से जमीन के बंटवारे का विवाद चल रहा है।
इसमें तहसील भोगांव से विवादित जमीन पर किसी प्रकार के निर्माण करने पर स्टे चल रहा है। विवादित जमीन पर निर्माण रोकने के लिए प्रभूदयाल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय इलाहाबाद में मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की कोर्ट में की गई। 19 नवंबर 2022 को उच्च न्यायालय इलाहाबाद से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के और स्टे के बाद भी राजेंद्र प्रसाद ने विवादित जमीन पर निर्माण करके आटा चक्की लगाकर बिजली विभाग से विद्युत कनेक्शन करा लिया। इसके बाद प्रभूदयाल ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अधिशासी अधिकारी विद्युत आशीष गुप्ता, तहसीलदार भोगांव आनंद सिंह, थानाध्यक्ष बेवर विदेश कुमार सहित राजेंद्र प्रसाद को नोटिस जारी किया है। नोटिस में एक महीने में मामले का निस्तारण करके शपथपत्र देने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की गई है।