आगरा। युवक की पिटाई करने, घातक चोट पहुंचाने के मामले में थाना मलपुरा क्षेत्र के धनौली निवासी जगदीश ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष घायल के अस्पताल में भर्ती होने का प्रमाण नहीं दे सका। इस पर जिला जज संजय कुमार ने जमानत स्वीकृत कर रिहाई के आदेश किए। धनौली निवासी सोरन सिंह ने तहरीर दी थी। उन्होंने 12 मई 2025 की घटना का हवाला देकर जगदीश, आकाश, प्रिंस, राधा किशन को आरोपी बनाया था।