कासगंज। विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम सुधाकर राय के न्यायालय ने महिला से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पटियाली क्षेत्र के एक गांव की महिला को कमरे में बंद करके 21 दिन तक दुष्कर्म किया गया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने महिला का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। आरोपी रामदीन ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल की। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।