कासगंज। विशेष न्यायाधीश,एसी एसटी एक्ट सुधाकर राय के न्यायालय ने डकैती के दो आरोपियों को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
ढोलना क्षेत्र के बृजेश 26 मई 2023 को मोटरसाइकिल दिलाने के लिए इंद्रजीत को कासगंज बुलाया। वह अपने पुत्र बॉबी, शिव कुमार के साथ दो लाख रुपये लेकर आया। जिसमें से 14000 रुपये मोटरसाइकिल के लिए दे दिए। बाकी बचे रुपये को बैग में रख लिया। आरसी के लिए उसे भगवंतपुर पुल पर बैठा दिया। आरसी देने के बाद नागेंद्र ने झगड़ा कर दिया और मारपीट कर उनका रुपये वाला बैग छीन लिया। मारपीट में इंद्रजीत व उसके बेटे को गंभीर चोटें आयी। उसके बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गये। इंद्रजीत ने आरोपियों के खिलाफ थाना ढोलना में रिपोर्ट दर्ज करायी। आरोपी संदीप, अंकित कुमार ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी डालीं। विशेष लोक अभियोजक लोकेश कुमार ने मामले की पैरवी करते हुए अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत का विरोध किया। इस के बाद कोर्ट ने दोनों आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।